लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2025 को अधिक प्रभावी और हितधारकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इसकी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत अब होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों में अधिकतम 8 कमरों तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को संशोधित व्यवस्था की जानकारी दी। संशोधित एसओपी के अनुसार, होम स्टे प्रतिष्ठान में न्यूनतम 1 और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत कराए जा सकेंगे। जिन भवनों में 9…
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