जूता चला, अब चलेगा केस! राकेश किशोर पर Contempt की तैयारी

शकील सैफी
शकील सैफी

भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को अपनी आधिकारिक सहमति दे दी है। राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई पर कथित रूप से जूता फेंकने की कोशिश की थी। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में है।

क्या है पूरा मामला?

6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एडवोकेट राकेश किशोर ने कोर्ट परिसर में मौजूद CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। हालाँकि जूता CJI तक नहीं पहुंचा, लेकिन यह घटना भारत की न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा हमला मानी जा रही है।

अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से Contempt Proceedings को लिस्ट करने की मांग की। विकास सिंह ने बताया कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल की सहमति प्राप्त कर ली है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा:
अटॉर्नी जनरल ने सहमति दे दी है, और मैं भी अपील करता हूं कि कोर्ट अवमानना की कार्यवाही शुरू करे क्योंकि यह घटना संवैधानिक अखंडता पर सीधा सवाल है।

संवैधानिक महत्त्व क्यों?

यह सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत नहीं, बल्कि न्यायपालिका के सम्मान पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित पूरे लीगल फटर्निटी में इस घटना की कड़ी निंदा हुई है। अगर इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं आम हो सकती हैं।

अगला कदम क्या?

अब जब अटॉर्नी जनरल की अनुमति मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही यह मामला लिस्ट किया जाएगा। अदालत इसपर विचार करेगी कि राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना के तहत कार्यवाही शुरू की जाए या नहीं।

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