
किसी को WhatsApp आया, किसी को टैक्स फाइलिंग का ख्याल — लेकिन जिसको अभी तक मौका नहीं मिला था, उनके लिए आई “Date Extension वाली राहत की हवा!”
CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने घोषणा की है कि अब आप 16 सितंबर 2025 तक ITR फाइल कर सकते हैं। एक दिन की यह एक्सटेंशन बहुतों की नींद वापिस ले आई है।
क्यों बढ़ाई गई डेट?
CBDT के अनुसार, यह फैसला कुछ तकनीकी दिक्कतों और अन्य कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर हाल ही में आई रुकावटों को देखकर यह कदम उठाया गया।
सीधा मतलब:
टेक्निकल दिक्कतें + जनता की भारी भीड़ = एक्स्ट्रा डे!
ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
भाई, अगर इस बार भी छूट गई फाइलिंग, तो समझो… ₹5,000 तक की लेट फीस लगेगी। रिफंड लटक सकता है। इंटरेस्ट देना पड़ सकता है
और सबसे बड़ी बात — Income Tax वाले सपने में आ सकते हैं।
ऐसे करें फटाफट ITR फाइल
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ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
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PAN और पासवर्ड से लॉग इन करें
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सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करें
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Form 26AS और AIS को रिव्यू करें
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Form 16 से डाटा क्रॉसचेक करें
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सबमिट करें और OTP से वेरिफाई कर दें
किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
Form 16 (सैलरीड के लिए)
Form 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट)
AIS (Annual Information Statement)
बैंक डिटेल्स
Investment Proofs
आधार से लिंक मोबाइल
“Tax के डर से Date बढ़ी या Data Error से?”
सोचिए अगर हर बार कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ जाएं, तो हम हर साल 16 सितंबर को ही ITR फाइल करें!
CBDT बोले: “Server down था, जनता परेशान थी — हमने सोचा, एक दिन की मोहलत दे ही देते हैं।”
जनता बोले:
“इतनी मोहलत तो शादी में भी नहीं मिलती!”
अब 16 सितंबर 2025 तक का टाइम है, लेकिन कल मत छोड़िए — वरना फिर अगली बार भी ‘टेक्निकल इशू’ का इंतजार करना पड़ेगा।