69000 शिक्षक भर्ती विवाद फिर तेज, चयन सूची के पुनरीक्षण में देरी पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सरकार से की तत्काल कार्रवाई की मांग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के पालन को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। चयन सूची के पुनरीक्षण (री-विजिट) में देरी से नाराज आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग उठाई।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के अनुरूप अब तक चयन सूची का पुनरीक्षण नहीं किया है। उनका कहना है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई।

समय सीमा पूरी होने के बाद भी नहीं हुआ पुनरीक्षण

अभ्यर्थियों के अनुसार, 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश के अनुरूप चयन सूची का पुनरीक्षण करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा था। उनका कहना है कि अब यह समयसीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन नई सूची जारी नहीं की गई।

अभ्यर्थियों ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को निर्धारित है। ऐसे में वे चाहते हैं कि सरकार अदालत में दिए गए आश्वासन का पालन करते हुए समय रहते आवश्यक कार्रवाई पूरी करे।

आरक्षण नियमों के पालन की उठाई मांग

प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी विक्रम और अमित मौर्य ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होने के कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। उनका कहना है कि पिछले करीब छह वर्षों से अभ्यर्थी न्याय की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 13 अगस्त 2024 को आरक्षण नियमों के अनुरूप नई चयन सूची तैयार कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो सका है।

सरकार पर देरी का आरोप

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी धनंजय गुप्ता ने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है। उनका कहना है कि इसी वजह से अभ्यर्थियों को एक बार फिर सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है।

 

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