हाईकोर्ट ने कहा: जिसके शरीर के टुकड़े पटरी पर बिखरे हों उससे टिकट कैसे मांग सकते हैं

इंदौर। हाईकोर्ट ने एक अपील को स्वीकार करते हुए रेलवे विभाग को आदेश दिए हैं कि ट्रेन से गिरकर कटने से मृत व्यक्ति की पत्नी और दो बच्चों को ब्याज सहित मुआवजा राशि अदा करें। 1 जून 2014 को अर्जुन पाल ट्रेन द्वारा महू से रतलाम यात्रा कर रहा था। भारी भीड़ के कारण जब वह उतर रहा था, तभी चलती ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी बिंदु पाल, बेटे तुशाल व बेटी तेजस्वी की ओर से मुआवजा मांगा गया तो रेलवे ने यह…

Read More