उपराष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा! अब कौन संभालेगा कुर्सी? जानिए पूरा सिस्टम

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके कार्यकाल में अभी दो साल बाकी थे, और संसद का मानसून सत्र भी उसी दिन शुरू हुआ। लेकिन सवाल है – अब क्या होगा? क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनता है? जवाब है – नहीं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया। संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 (a) के तहत उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकते हैं और उनका त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है।इसके बाद अनुच्छेद 66 के अनुसार एक नया उपराष्ट्रपति…

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