शरबत या जूस? सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया ‘रूह अफजा’ का टैक्स टेस्ट

गर्मियों में ठंडक देने वाला मशहूर पेय Rooh Afza अब टैक्स की तपिश से राहत में है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ — B. V. Nagarathna और R. Mahadevan ने स्पष्ट किया कि ‘रूह अफजा’ को सिर्फ इसलिए ज्यादा टैक्स स्लैब में नहीं डाला जा सकता क्योंकि उसे ‘शरबत’ कहकर बेचा जाता है। कोर्ट ने माना कि इसे UPVAT कानून के तहत ‘फ्रूट ड्रिंक’ की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब साफ 12.5% नहीं, केवल 4% VAT। क्या था पूरा टैक्स विवाद? मामला Hamdard Laboratories और उत्तर प्रदेश के कमर्शियल टैक्स विभाग के…

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