Delhi High Court ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बिचौलिए Christian Michel James की रिहाई याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा—“याचिका में कोई दम नहीं है।” यानी फिलहाल मिशेल को जेल में ही रहना होगा। जमानत की शर्तें बनीं बड़ी दीवार मिशेल की रिहाई इसलिए भी अटकी हुई है क्योंकि वह जमानत की तय शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। लोअर कोर्ट ने सीबीआई केस में 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि नकद जमा करने को…
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