नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं हैं। कई जगह कोर्ट ने आधार को जरूरी नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा किसी को दें तो उसे बताएं। 6 महीने से ज्यादा ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी। हम बता रहे हैं इस फैसले से जड़ी बड़ी बातें, जो आपको प्रभावित करेंगी।…
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