आदेश: गर्मी में पानी की किल्लत, बोरवेल, सिंचाई पर रोक

ग्वालियर जिले को आधिकारिक तौर पर जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने 15 जुलाई 2025 या पर्याप्त बारिश होने तक नलकूप खनन पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश मध्यप्रदेश परिरक्षण अधिनियम के तहत लागू किया गया है। नदी, नाले, तालाब भी सुरक्षित – अब सिंचाई या धुलाई के लिए उपयोग नहीं आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति नया नलकूप नहीं…

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