
अब हवाई सफर करने वालों के लिए एक राहत भरी और थोड़ी हंसी वाली खबर — DGCA ने तय किया है कि अब फ्लाइट बुक करने के बाद आपको “चार्ज से डरने” की जरूरत नहीं। नई पॉलिसी कहती है — “बुक करो, कैंसिल करो, या नाम गलत लिखो… सब फ्री में ठीक कर लो!”
48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन – DGCA बोले: “नो पेनल्टी, नो टेंशन!”
DGCA ने कहा कि अगर टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर आप कैंसिल या रीशेड्यूल करना चाहते हैं — तो कोई चार्ज नहीं लगेगा!
शर्त ये है कि डोमेस्टिक फ्लाइट 5 दिन पहले और इंटरनेशनल 15 दिन पहले बुक होनी चाहिए। यानि अगर फ्लाइट के ठीक पहले प्लान बदला, तो DGCA भी बोलेगा – “अब भुगतो!”
टाइपो माफ है: 24 घंटे में करें फ्री सुधार
कई बार लोग “शर्मा” की जगह “सर्मा” लिख देते हैं, फिर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाला हंस देता है। DGCA ने कहा — चिंता न करें, अब 24 घंटे में टाइपो मिस्टेक फ्री में सुधारी जा सकेगी। ना कोई पेनल्टी, ना कोई टिकट का नया खर्चा — बस ध्यान रहे, 24 घंटे के बाद “नाम बदलो तो खर्चा सहो”!
21 दिन में मिलेगा रिफंड – नहीं तो एयरलाइन को सजा मिलेगी!
अब टिकट कैंसिल करने के 21 दिन के अंदर रिफंड मिलना जरूरी होगा। चाहे ट्रैवल एजेंट से खरीदा गया हो या वेबसाइट से — रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी।
यानि अब “रिफंड पेंडिंग है” सुनकर यात्रियों को गुस्सा नहीं आएगा, बस DGCA का फोन उठाना होगा।
टैक्स भी वापस, चार्ज भी लिमिटेड!
DGCA ने कहा है — फ्लाइट कैंसिल हो तो एयरलाइन सिर्फ बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज ले सकती है। बाकी “सर्विस चार्ज”, “क्लिक फीस”, “एयरपोर्ट हंसी टैक्स” सब खत्म! और हां, अगर फ्लाइट कैंसिल हुई तो टैक्स और सर्विस फीस का भी रिफंड देना होगा।

ट्रैवल एजेंट भी बनेंगे ‘रिफंड एजेंट’
अब ट्रैवल एजेंट को एयरलाइंस का अधिकृत प्रतिनिधि बनाना जरूरी होगा। यानि अब “एजेंट बोलेगा: रिफंड मिलेगा, बस DGCA को बताओ मत।” वो दिन गए। DGCA बोलेगा — “21 दिन में पैसा वापस दो, नहीं तो फ्लाइट रद्द!”
अब DGCA ने हवाई सफर को बना दिया है — “Flight with Freedom”! बस ध्यान रहे, 48 घंटे में कैंसिल करें, 24 घंटे में गलती सुधारें, और 21 दिन में रिफंड लें।
वरना DGCA कहेगा — “आप उड़ें, लेकिन नियमों के साथ!”
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