श्रीनगर: महंगे कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में लापरवाही करना एक कंपनी को भारी पड़ गया। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जिला उपभोक्ता आयोग ने पश्मीना शॉल और फेरन खराब करने के मामले में ड्राई क्लीनिंग कंपनी पर 59,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कंपनी को खराब हुए कपड़ों की कीमत, मानसिक परेशानी के मुआवजे और मुकदमे के खर्च के रूप में यह राशि महिला ग्राहक को देने का आदेश दिया है। 18 कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए थे मामला जमीला राशिद का है, जिन्होंने 26 मार्च 2024 को…
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