अमेरिका की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of the United States ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया कि टैरिफ दरअसल टैक्स की ही श्रेणी में आते हैं और टैक्स लगाने का अधिकार संविधान के अनुसार सिर्फ कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं। यह फैसला सीधे तौर पर Donald Trump के उस तर्क पर ब्रेक है जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA के तहत आपातकालीन शक्तियों का हवाला दिया था। कोर्ट का संदेश सीधा था इमरजेंसी पावर, इकोनॉमिक ब्लैंक चेक नहीं है। ‘Separation of Powers’ की असली…
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