पाकिस्तान की राजधानी में स्थित Islamabad High Court ने अपने ही एक जज को हटाकर ऐसा संदेश दिया है, जिसने न्यायपालिका की साख पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। चीफ जस्टिस Sardar Mohammad Sarfraz Dogar की अगुवाई वाली बेंच ने 116 पन्नों के आदेश में कहा कि जस्टिस Tariq Mehmood Jahangiri की नियुक्ति शुरुआत से ही अवैध थी। कारण? उनकी LLB डिग्री ही वैध नहीं पाई गई। अदालत ने साफ शब्दों में कहा “जब डिग्री ही शून्य है, तो नियुक्ति कैसे वैध हो सकती है?” शैक्षणिक रिकॉर्ड में ‘दो…
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