होली 2026 को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जश्न में जाम उठेगा या पार्टी सूखी रहेगी? नोएडा आबकारी विभाग ने 4 मार्च 2026 के लिए साफ कर दिया है कि शराब सिर्फ उन्हीं पार्टियों में परोसी जाएगी जिनके पास वैध लाइसेंस होगा। होटल, बैंक्वेट हॉल, फार्महाउस या क्लब अगर होली पार्टी में शराब सर्व करना चाहते हैं, तो उन्हें अस्थायी बार लाइसेंस यानी FL-11 के लिए आवेदन करना होगा। बिना लाइसेंस परोसी गई शराब सीधे कानून का उल्लंघन मानी जाएगी। खुली शराब पर पूरी रोक एडवाइजरी में…
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