सिगरेट–गुटखा की शामत! सरकार का झटका, दाम उड़ेंगे आसमान में

गौरव त्रिपाठी
गौरव त्रिपाठी

भारत सरकार 1 दिसंबर से ऐसी बड़ी टैक्स बदलाव करने जा रही है जिसका सीधा असर पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और पाइप स्मोकिंग प्रोडक्ट्स की कीमतों पर पड़ेगा। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन केंद्र सरकार दो बड़े बिल संसद में पेश करेगी, जिनसे इन सभी उत्पादों के रेट काफी बढ़ने तय माने जा रहे हैं।

यह कदम राजस्व स्थिर रखने, हेल्थ सुरक्षा बढ़ाने और नेशनल सिक्योरिटी फंड को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।

निर्मला सीतारमण पेश करेंगी दो अहम बिल

लोकसभा में पेश होंगे The Health Security se National Security Cess Bill, 2025, Central Excise Act Amendment Bill

ये दोनों बिल तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले मौजूदा GST सेस की जगह नया “Health & National Security Cess” लागू करेंगे।

कितना बढ़ेंगे दाम?

नई टैक्स व्यवस्था के बाद पान मसाला निर्माता, खासकर मैन्युअल व हाइब्रिड यूनिट्स, नए सेस के दायरे में आएंगे।

सिगरेट पर भारी झटका:

  • फिल्टर सिगरेट (75mm+)
    735 रुपये/1000 स्टिक से बढ़ाकर 11,000 रुपये/1000 स्टिक
  • नॉन-फिल्टर सिगरेट
    लगभग 18 गुना बढ़ाकर 4,500 रुपये/1000 स्टिक

यानी रिटेल बाजार में सिगरेट की कीमतें पहले से कई गुना बढ़ेंगी।

स्मोकिंग मिक्सचर पर 325% एक्साइज ड्यूटी

पाइप और सिगरेट के लिए स्मोकिंग मिश्रण पर:

अभी तक: 60%

नया प्रस्ताव: 325%

यह सरकार की पहली बड़ी कोशिश है कि GST मुआवजा सेस खत्म होने के बाद तंबाकू उत्पादों से मिलने वाला राजस्व कम न हो।

GST दरों में बदलाव के बाद उठाया गया कदम

सितंबर 2025 में GST स्लैब में बदलाव कर आम आदमी को राहत मिली थी, लेकिन तंबाकू उत्पादों को 28% GST + सेस + एक्साइज ड्यूटी के भारी टैक्स स्लॉट में रखा गया था।

नया बिल इस टैक्स असंतुलन को स्मूथ करने का काम करेगा और तंबाकू जैसे डेमेरिट गुड्स पर टैक्स सिस्टम और मजबूत बनेगा।

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