बेंगलुरु: ऑनलाइन किराना और त्वरित डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज को खाद्य पदार्थ के तौर पर सूचीबद्ध करने और बेचने के मामले में कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। विभाग ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं। तीनों प्लेटफॉर्म को धतूरे से जुड़ी सभी सूची और विज्ञापन तत्काल हटाने के साथ ही इसे खाद्य पदार्थ के रूप में बेचने और वितरित करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।
विभाग की कार्रवाई उस समय सामने आई जब इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज इंसानों के खाने के लिए उपलब्ध कराए जाने की जानकारी मिली। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने तीनों कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
धतूरे की बिक्री पर सरकार का सख्त रुख
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस को अगले आदेश तक निलंबित किया है। विभाग के मुताबिक इन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के फल और बीज खाद्य उत्पाद के तौर पर सूचीबद्ध पाए गए थे।
आदेश में तीनों कंपनियों से ऐसी सभी सूची और विज्ञापन हटाने को कहा गया है, जिनमें धतूरे को इंसानों के खाने के लिए उपलब्ध बताया गया है। इसके साथ ही धतूरे की खाद्य पदार्थ के तौर पर बिक्री और वितरण पूरी तरह रोकने का निर्देश दिया गया है।
धतूरा खाना क्यों खतरनाक है?
धतूरे को थॉर्न एपल के नाम से भी जाना जाता है। यह नाइटशेड परिवार का जहरीला पौधा है। अधिकारियों के अनुसार धतूरे का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। बिना उचित प्रक्रिया के इसका सेवन बेहद नुकसानदायक हो सकता है और गंभीर स्थिति में व्यक्ति कोमा में जा सकता है। कुछ मामलों में जान जाने का खतरा भी हो सकता है।
इसी वजह से विभाग ने धतूरे के फल और बीजों को इंसानों के खाने के लिए रखने, बेचने या वितरित करने की अनुमति नहीं होने की बात कही है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे हुई बिक्री?
मामले की जांच के दौरान सामने आया कि तीनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के जहरीले फल और बीज खाद्य सामग्री के तौर पर उपलब्ध थे। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित सूची और विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि धतूरे को खाद्य उत्पाद के रूप में बेचने या वितरित करने की अनुमति नहीं है। इसलिए जब तक आगे कोई आदेश नहीं होता, तीनों प्लेटफॉर्म के फूड लाइसेंस निलंबित रहेंगे।
