आयकर विभाग ने इंडिगो पर लगाया ₹944 करोड़ का जुर्माना…जाने क्यों

विमानन कंपनी ने इस जुर्माने को गलत बताते हुए इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही

नई दिल्ली।आयकर विभाग ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इंडिगो ने जुर्माना आदेश को ‘गलत’ वताते हुए कहा है कि वह इसे चुनौती देगी। यह आदेश देश की सबसे वड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोव एविएशन को शनिवार को मिला। इंडिगो ने रविवार को शेयर वाजारों को भेजी सूचना में कहा कि आयकर विभाग (आयकर प्राधिकरण) की आकलन इकाई आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये काजुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।

एयरलाइन ने कहा कि यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष धारा143 (3) के तहत आकलन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है, जवकि अभी यह मामला लंवित है और इसपर निर्णय आना है। इंडिगो ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि आयकर विभाग प्राधिकरण द्वारा पारित यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है और त्रुटिपूर्ण है। कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि इस आदेश का उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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